दहेज़ हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
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- May 23, 2023
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उत्तरप्रदेश के महाराजगंज की एक अदालत ने 7 साल पुराने दहेज़ हत्या से जुड़े एक मामले में पति को दोषी ठहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एडिशनल सेशन जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने पति संजय को अपनी पत्नी का हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने इस मामले में अन्य 2 आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।
इस मामले में दोषी संजय पटेल का विवाह जून 2011 में प्रीति से हुआ था। 18 मार्च 2016 को प्रीति का अपने पति के साथ दहेज़ को लेकर झगड़ा हो गया था जिसके बाद प्रीति लापता हो गई थी। बाद में उसका शव निचलौल थाना क्षेत्र के सैमरा चौराहे से बरामद हुआ था।
पीड़िता के पिता रामलाल पटेल ने इस मामले में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता का आरोप था कि दहेज़ की मांग पूरी न किए जाने के कारण प्रीति के पति और उसके सास ससुर ने उसकी हत्या कर दी।